होटल श्रीगंगा संचालक के खिलाफ लापरवाही से मौत को लेकर केस दर्ज

झोन क्रमांक-4 के स्वास्थ्य अधिकारी ने दिया थाने पर आवेदन , मामला 4 लोगो की मौत का

उज्जैन। देवास रोड़ स्थित होटल श्रीगंगा के संचालक के खिलाफ माधव नगर पुलिस ने लापरवाही से मृत्यु कारित करने के अंतर्गत बीएनएस की धारा 106  के तहत लापरवाही से मृत्यु कारित करने की धाराओं में सोमवार को केस दर्ज किया है। इसे लेकर नगर निगम झोन क्रमांक4 के स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा शिकायती आवेदन भी माधव नगर पुलिस को दिया गया है।
गौरतलब है कि शनिवार रात 10 बजे होटल श्रीगंगा में फूड वेस्टेज टैंक की सफाई कर रहे तीन बाहरी कर्मचारियों और होटल के एक सुपरवाइजर की जहरीली गैस के संपर्क में आने से मौत हो गई है। दीपावली के पहले हुई इस घटना से चार परिवारों को गहरा आघात लगा है और पूरा शहर स्तब्ध है। हालांकि होटल संचालक द्वारा सांसद अनिल फिरोजिया सहित अन्य जनप्रतिनिधियों की चर्चा और हालातों को देखते हुए प्रत्येक मृतक के परिवार को ३०-३० लाख रुपए देने की बात की गई है।
किंतु इस घटना से यह सवाल खड़े हो गए हैं कि शहर की अन्य रेस्टोरेंट और होटलों में भी इसी तरह के चैंबर बने हैं जो मानव जीवन के लिए खतरनाक बायोगैस का निर्माण करती हैं। शहर में संचालित इन होटलों के मालिकों के द्वारा बगैर सुरक्षा के सफाईक र्मियों की जान जोखिम में डाली जाती रही है।

नगर निगम से लेना थी अनुमति, स्वास्थ्य अधिकारी ने दिया थाने पर आवेदन

स्वास्थ्य अधिकारी कालूराम सोलंकी ने बताया कि होटल श्री गंगा के प्रबंधन को फूड वेस्टेज टैंक की सफाई कराने से पहले नगर निगम से अनुमति लेना था। नियमानुसार होटल संचालक को नगर निगम मेें आवेदन देकर टैंक खाली कराना था। नगर निगम द्वारा फूड वेस्टेज टैंक खाली किए जाते हैं। यदि नगर निगम से खाली नहीं कराए तो भी होटल प्रबंधन को निगम से अनुमति लेना चाहिए थी। यदि नगर निगम का स्वास्थ्य विभाग अनुमति देता तो ही प्राइवेट सफाईकर्मियों से सफाई करवाई जा सकती है। होटल श्रीगंगा प्रबंधन की बड़ी लापरवाही है कि उन्होंने नगर निगम को सूचित नहीं किया। इस लापरवाही के कारण चार लोगों की जान चली गई है। इसे लेकर नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग जोन क्रमांक-४ द्वारा माधव नगर पुलिस थाने पर शिकायती आवेदन दिया गया है।

क्या है धारा 106

एडवोकेट जे आर माहुरकर ने बताया कि बीएनएस की धारा 106 मतलब ए यदि कोई व्यक्ति किसी उतावलेपन या लापरवाही से किसी की मृत्यु के लिए जिम्मेदार है तो नए कानून भारतीय न्याय संहिता के तहत धारा 106 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया जाएगा। यह जमानती अपराध की श्रेणी में आता हैं हालांकि कई बार परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है।

इनका कहना

नगर निगम से होटल श्रीगंगा के खिलाफ आवेदन प्राप्त हुआ है।होटल प्रबंधन के खिलाफ बीएनएस की धारा १०६ के तहत केस दर्ज किया है।
-गजेंद्र पचौरिया, थाना प्रभारी माधव नगर
होटल श्रीगंगा को फूड वेस्टेज चैंबर की सफाई नगर निगम से अनुमति लेकर कराना चाहिए, लापरवाही से चार लोगों की जान चली गई। पुलिस थाने पर होटल के खिलाफ केस दर्ज कराने के लिए शिकायती आवेदन दिया है।
-कालूराम सोलंकी, स्वास्थ्य अधिकारी, जोन क्रमांक ४

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