प्राणघातक हमले के दोषियों को 7 वर्ष का सश्रम कारावास

देवास। सवा तीन साल पुराने प्राणघातक हमले के आरोपियों को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

जिला अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र खाण्डेगर द्वारा बताया गया कि फरियादी लैबर कान्ट्रेकर धीरज सिंह गुर्जर 08.03.17 को अपने लडक़े मयंक व दीपक के साथ निर्मला वेयर हाउस राजौदा रोड़ पर लेबर को देखने गया था। जहां वेयर हाउस पर मुकेश चौरे ओर धर्मेन्द्र पिता फूलसिंह चौहान मिेले मुकेश चौरे ने उससे कहा कि एक गाड़ीे के 75 रूपये लगेगे तो उसने कहा की वह पूर्व से 50 रूपये एक गाडी के देते आ रहा है। मुकेश चौरे व धर्मेन्द्र चौहान उसे अश्लील गालियां देने लगें। उसने कहा की गालियां क्यों दे रहे हो तो मुकेश चौरे व धर्मेन्द्र ने बोले की तुम्हें यहां पर ठेकेदारी नही करने देगें।

मुकेश चौरे व धर्मेन्द्र वेयर हाउस में से तलवार तथा लठ लेकर, राहुल गोड, टिकू, विक्रम, सभी एकमत होकर आये धर्मेन्द्र के हाथ में तलवार थी। धर्मेन्द्र ने उसके लडक़े मयंक को तलवार से सिर में जान से मारने की नियत से प्राण घातक हमला किया। जिससे मयंक को सिर में तलवार लगी व खून निकलने लगा तथा मुकेश चौरे ने लठ से सीने में मारा व राहुल गोड, टिंकू,विक्रम ने भी लठ से मारपीट की मुकेश ने धक्का देकर उसके बायें पैर पर मारा सभी आरोपी ने उसकी बुलेट गाड़ी को तोड फोड कर क्षतिग्रत कर नुकसान किया ।

फरियादी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर नाहर दरवाजा देवास पर अभियुक्तगण के विरूद्ध थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, (समक्ष: कृष्णा परस्ते) जिला देवास ने शुक्रवार को को निर्णय पारित कर अभियुक्तगण विक्रमसिंह, मुकेश चौरे, राहुल गोड़, रजनीश गौड़ व धर्मेन्द्र सिंह चौहान को भा.दं.सं. की धारा 147,323 सहपठित धारा 149, 307 सहपठित धारा 149 व धारा 427 सहपठित धारा 149 में 07-07 वर्ष सश्रम कारावास व कुल 12500/-जुर्माना से दंडित किया गया।

Next Post

खबरों के उस पार: महाकाल में भीड़, कोरोना भुला बैठे..!

Sat Jul 24 , 2021
भोले का प्रिय सावन माह शुरू हो गया है। सावन के पहले से ही भगवान महाकाल के दरबार में भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया है। दर्शन की अनुमति मिलते ही मंदिर में अब यह हाल हो गए हैं कि पूर्व की तरह लोगों की भीड़ बाबा के दर्शन […]