फैसला : एक करोड़ फिरौती के लिए तेल कारोबारी के दो बेटों का कत्ल कर शव यमुना में बहाया था
सतना। सतना जिले के चित्रकूट में 6 साल के जुड़वा भाइ (श्रेयांश-प्रियांश) की हत्या के मामले में कोर्ट ने सोमवार को 5 आरोपियों को दोहरी उम्रकैद की सजा सुनाई है। एक उम्र कैद की सजा पूरी होने पर दूसरी उम्र कैद शुरू होगी। सभी आरोपी दो से ढाई साल जेल में रह चुके हैं।
अब ये 26 साल और जेल में रहेंगे। घटना के 887 दिन बाद कोर्ट ने 226 पन्नों में फैसला दिया है। 5 में से 3 को अपहरण और हत्या का दोषी माना जबकि 2 को अपहरण और आपराधिक साजिश रचने का दोषी पाया गया।
चित्रकूट में 12 फरवरी 2019 को जुड़वां भाइयों का अपहरण हुआ था। पुलिस ने 24 फरवरी 2019 को दोनों की लाश बरामद की थी। अभियोजन पक्ष की ओर से दोषियों को फांसी पर लटकाने की मांग की है। मामले में कुल 6 आरोपी थे, जिनमें से मुख्य आरोपी रामकेश यादव ने जेल में फांसी लगा ली थी।
रामकेश भाइयों को घर ट्यूशन देता था। हत्याकांड के आरोपियों की सजा का इंतजार मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लोगों को था। श्रेयांश-प्रियांश उत्तर प्रदेश के चित्रकूट के रहने वाले थे। दोनों मध्य प्रदेश के सतना जिले के चित्रकूट वाले हिस्से में स्थित स्कूल में पढ़ते थे। स्कूल बस से ही अपहरण कर लिया गया था।