छह साल पहले ठेकेदार से ढाई हजार रुपए लेते पकड़ाया था
उज्जैन,अग्निपथ। विशेष न्यायालय ने सोमवार को भ्रष्टाचार के एक प्रकरण में फैसला सुनाया। कोर्ट ने 6 साल पहले ठेकेदार से रिश्वत लेते पकड़ाए ग्रामीण यांत्रिकी विभाग के बाबू को दो धाराओं में कैद के साथ अर्थदंड दिया है।
इंदौर रोड स्थित परवाना नगर निवासी अभिजीत पिता बहादुरसिंह राठौर ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग में ठेकेदार हैं। उन्होंने ठेके की शर्तानुसार 20 हजार रुपए फिक्स व सिक्योरिटी डिपॉजिट के 1 लाख रुपए जमा किए थे। राशि की रसीद मांगने पर ऑडिट शाखा के वरिष्ठ लिपिक शकील अहमद खान ने ढाई हजार रुपए मांगे थे। इस पर राठौर ने तत्कालीन लोकायुक्त एसपी से शिकायत कर घूस मांगने की रिकार्डिंग सौंप दी।
31 दिसंबर 2015 को वह निर्माण लेखा कक्ष ग्रामीण यांत्रिकी सेवा कार्यालय शकील अहमद को रुपए देने गया। यहां शकील के घूस लेते ही लोकायुक्त निरीक्षक दिनेश रावत ने उसे दबोच लिया। लोकायुक्त ने विवेचना के बाद 8 फरवरी 2017 को चालान पेेश कर दिया।
अब तक की सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश पंकज चतुर्वेदी ने सोमवार को फैसला सुनाया। उन्होंने शकील को धारा 7 व 13(2) में दोषी सिद्ध होने पर 4-4 साल कैद व पांच हजार रुपए अर्थदंड दिया। प्रकरण में लोकायुक्त का पक्ष डीपीओ मनोज कुमार पाठक ने रखा। विशेष सहयोग एएसआई जागन सिंह ने किया।