11 साल पहले पूर्व मुख्यमंत्री ने साथियों के साथ उज्जैन में की थी भाजयुमो कार्यकर्ताओं से मारपीट
उज्जैन, अग्निपथ। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू समेत 6 लोगों को 1-1 साल कैद की सजा और 5-5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
इंदौर जिला कोर्ट के कोर्ट नंबर 30 में न्यायाधीश मुकेश नाथ की कोर्ट ने 11 साल पुराने मारपीट के मामले में सजा का फैसला सुनाया है। मामले में 3 अन्य आरोपियों को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। शनिवार देर शाम सभी दोषियों को कोर्ट ने 25-25 हजार रुपए के मुचलके पर जमानत दे दी।मामले में दिग्विजय सिंह ने कहा कि यह झूठा मामला है।
यह है मामला
मामला 17 जुलाई 2011 का है। तब उज्जैन में भाजयुमो के कार्यकर्ताओं ने एक कार्यक्रम में शामिल होने आए दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के अन्य नेताओं को काले झंडे दिखाए थे। इससे गुस्साए पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजयुमो कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की थी। इस दौरान भाजयुमो के अमय आप्टे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। कांग्रेस नेताओं पर जानलेवा हमले की कोशिश का प्रकरण दर्ज हुआ था।
जिला कोर्ट ने इस मामले में मुकेश भाटी,
हेमंत चौहान और तराना विधायक महेश परमार को बरी कर दिया है। वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू, दिलीप चौधरी, जयसिंह दरबार, असलम लाला, अनंत नारायण मीणा को एक-एक साल की कैद और पांच-पांच हजार रूपए के जुर्माने से दंडित किया है।
केस में नामजद आरोपी बनाए गए थे 9 लोग
इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय
सिंह, पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू, तराना से विधायक महेश परमार, दिलीप चौधरी, जयसिंह दरबार, असलम लाला, अनंत नारायण मीणा, मुकेश भाटी और हेमंत चौहान को आरोपी बनाया गया था।