देवास, अग्निपथ। गौ हत्या कर गाय के मांस बेचने वाले आरोपी को कोर्ट ने सात साल पुराने मामले में दोषी ठहराते हुए दो साल कैद की सजा सुनाई है। उसे अन्य विभिन्न धाराओं में भी कारावास भोगना होगा।
जिला अभियोजन मीडिया सेल के मुताबिक शहर के कोतवाली थाने के उपनिरीक्षक एसएस मण्डलोई 20 मार्च 2015 को 7.30 बजे के लगभग सरस्वती नगर में सर्कल गश्त पर थे। तब मुखबिर से सूचना मिली कि वहीं रहने वाला सईद कुर्रेशी अपने मकान में पप्पू उर्फ प्यारे मियॉ के साथ मिलकर गौ मांस बेचने के लिए गाय काट रहे हैं। इस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर देखा तो मकान का दरवाजा अंदर से बंद था।
आवाज देने पर सईद ने दरवाजा खोला और पुलिस को देखकर भागने लगा, उसको पकड़ कर पूछताछ करने पर उसने गाय काटना स्वीकार किया। मकान के आसपास की तलाशी लेने पर मकान के पीछे फर्श पर खून पड़ा होकर गाय की कटी गर्दन व मांस पड़ा मिला तथा एक लोहे का सतुर व छुरी मौके पर मिली।
मौके पर दो बेग में कटा हुआ गोमांस भरा मिला। अभियुक्तों को गिरफ्तार कर केस दर्ज किया गया। इस मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला देवास द्वारा हाल में दिए फैसले में आरोपी पप्पू उर्फ प्यारे मियां, उम्र 38 वर्ष, निवासी मोहसीनपुरा देवास को मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम, 2004 की धारा 4/9 के तहत दोषी पाते हयुे 2 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 6 हजार रूपये अर्थदण्ड तथा अधिनियम की धारा 5/9 के तहत दोषी पाते हुए 2 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 6 रुपए जुर्माना किया। वहीं आयुध अधिनियम की धारा 25(1-बी)(बी) के अपराध में दोषी पाते हुये 1 वर्ष के सश्रम कारावास व 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। जिला लोक अभियोजन अधिकारी राजेन्द्रसिंह भदौरिया ने बताया कि उक्त प्रकरण में शासन की ओर पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी प्रहलाद घाटिया ने की।