घरेलू उपभोक्ताओं के लिए न्यूनतम शुल्क समाप्त
भोपाल। मध्यप्रदेश में घरेलू बिजली दर में 6 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी हुई है। महीनेभर में 300 यूनिट खपत करने वाले बिजली उपभोक्ताओं को 38 रु. ज्यादा देने होंगे। 200 यूनिट खपत वालों को 25 रु. ज्यादा देना होगा। विद्युत नियामक आयोग ने मंगलवार को नया टैरिफ ऑर्डर जारी कर दिया है। नई दरें एक हफ्ते बाद लागू होंगी।
कृषि और उच्च दाब उपभोक्ताओं को भी थोड़ी राहत दी गई है। इनके लिए 10 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाए गए हैं। 30 यूनिट वालों से मिनिमम चार्ज नहीं लिया जाएगा। घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं को मिनिमम चार्ज पहले की तरह 139 रु. देना होगा। नई दरें लागू होने के बाद घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के बिल में चारों स्लैब में 6 पैसे प्रति यूनिट का अंतर आएगा।
ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा है कि विद्युत नियामक आयोग ने 2023-24 के लिए जारी टैरिफ में औसत 1.65 प्रतिशत की मामूली बढ़त की है, जबकि पिछले साल की तुलना में महंगाई 9.3 प्रतिशत बढ़ी है। निम्न दाब गैर घरेलू श्रेणी और निम्न दाब औद्योगिक श्रेणी की बिजली दरों में कोई भी बढ़त नहीं की गई है।
100 यूनिट तक बिजली खपत पर कोई प्रभाव नहीं
ऊर्जा मंत्री ने बताया कि सरकार की ओर से दी जाने वाली सब्सिडी के कारण 100 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले घरेलू उपभोक्ता और फ्लेट रेट कृषि उपभोक्ताओं के बिजली बिलों पर इस बढ़त का भी कोई प्रभाव नहीं रहेगा। घरेलू उपभोक्ताओं पर न्यूनतम चार्ज समाप्त कर दिया गया है। घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक के बिल पर 10 रुपए बढ़ाए गए हैं, लेकिन इन उपभोक्ताओं को अटल गृह ज्योति योजना में पहले की तरह मात्र 100 रुपए का ही भुगतान करना होगा। उच्च दाब उपभोक्ताओं की मांगों को ध्यान में रखते हुए इस साल केवीएएच के आधार पर प्रस्तावित बिलिंग को मान्य नहीं किया गया।