जिला निर्वाचन अधिकारी ने मीडिया-नेताओं को दी कानून-कायदे की जानकारी
उज्जैन, (एसएन शर्मा) अग्निपथ। चुनाव आयोग ने पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव कराए जाने की तारीख घोषित किए जाने के साथ ही पूरे प्रदेश में आदर्श आचरण संहिता सोमवार दोपहर 12 बजे के बाद लागू कर दी गई।
जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा आयोग के निर्देशानुसार स्टैंडिंग कमेटी एवं मीडिया की बैठक लेकर आदर्श आचरण संहिता की बिंदुवार जानकारी दी। कलेक्टर ने बताया कि चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री राहत निधि से चिकित्सीय उपचार ऑपरेशन के लिए राशि जारी किए जाने पर किसी प्रकार की कोई रोक नहीं होगी। आचार संहिता के पूर्व जारी किए गए हितग्राही कार्ड एवं पूर्व के संदर्भ में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। सभी शस्त्रधारियों को तीन दिन में अपने शस्त्र संबंधित पुलिस थाने पर जमा करने होंगे विशेष परिस्थिति में जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा गठित समिति द्वारा आवश्यक समझे जाने पर छूट प्रदान की जाएगी।
धार्मिक स्थल, निजी-सार्वजनिक भवन पर नहीं कर सकेंगे प्रचार
जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आदर्श आचरण संहिता की जानकारी देते हुए बताया कि मंदिर मस्जिद किसी भी धार्मिक स्थल पर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रचार प्रसार नहीं किया जाएगा। शासकीय भवन एवं संपत्ति पर होर्डिंग बैनर आदि नहीं लगाए जाएंगे। निजी भवन पर बैनर होर्डिंग लगाने के लिए भवन मालिक से परमिशन लेना होगी। भवन मालिक को नगर निगम से ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत से अनुमति लेना होगी। लाउडस्पीकर का प्रचार प्रसार बिना अनुमति के कोई भी राजनीतिक दल नहीं करेगा एवं प्रात: 6 से रात्रि 10 बजे तक ही प्रचार की अनुमति रहेगी।
अभ्यर्थी को फॉर्म भरने के लिए करेंगे प्रशिक्षित
चुनाव आयोग के निर्देशानुसार पहली बार चुनाव लडऩे वाले प्रत्याशी को फॉर्म भरने की जानकारी देने हेतु 11 अक्टूबर को 11 बजे जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा फॉर्म भरने के बारे में जानकारी दी जाकर उनकी समस्याओं का तत्काल समाधान किया जाएगा। फॉर्म ऑनलाइन भी जमा किए जाएंगे।
आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत एप पर करें
चुनाव के दौरान नियमों का उल्लंघन होने की शिकायत कोई भी राजनीतिक दल के प्रतिनिधि अथवा आम नागरिक आयोग द्वारा बनाए गए ऐप पर फोटो एवं वीडियो सहित कर सकता है। जिसके ऊपर जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा तत्काल कार्रवाई की जाएगी। आचार संहिता लागू होने के साथ ही शहर में लगे सभी नेताओं के राजनीतिक दलों के होर्डिंग बैनर आदि हटाने के कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
निर्वाचन आयोग की ओर से लॉन्च किए गए सी विजील एप के जरिए कोई भी व्यक्ति लाइव जानकारी एवं फोटो वीडियो आदि दे सकते हैं। चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष में पारदर्शी बनाए रखने के लिए आयोग द्वारा यह ऐप जारी किया गया है कोई भी नागरिक की शिकायत पर निर्वाचन से जुड़ी टीम 100 मिनट के अंदर शिकायत पर एक्शन लेगी।
21 अक्टूबर को होगा गजट नोटिफिकेशन
कलेक्टर ने स्टेंडिंग कमेटी की बैठक में बताया कि 21 अक्टूबर को गजट नोटिफिकेशन होगा। नामांकन की अन्तिम तिथि 30 अक्टूबर और संवीक्षा 31 अक्टूबर को होगी। अभ्यर्थी द्वारा नाम वापस लेने की तिथि 2 नवम्बर रहेगी। मतदान 17 नवम्बर को होगा। मतगणना 3 दिसम्बर को होगी। चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक जिले में आदर्श आचार संहिता लागू रहेगी।
जिले में 15 लाख मतदाता
जिले में 4 अक्टूबर की स्थिति तक मतदाता 15 लाख 36 हजार 756 है। इसमें 7 लाख 76 हजार 495 पुरूष मतदाता एवं 7 लाख 60 हजार 189 महिला मतदाता, थर्ड जेण्डर 72, बाहर के मतदाता 13, पीडब्यूि डी मतदाता 8896, 80+ मतदाता 26460 एवं सर्विस वोटर 1548 है। जिले में जेण्डर रेशो 979 है और ईपी रेशो 66.81 है।
जिले में 1814 मतदान केन्द्र 203 केंद्र संवेदनशील
जिले में कुल मतदान केन्द्र 1824 और 203 क्रिटिकल मतदान केन्द्र है।
विधानसभा -212 नागदा-खाचरौद में मतदान केंद्र 271, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-213 महिदपुर में मतदान केन्द्रों की संख्या 262, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-214 तराना में मतदान केन्द्रों की संख्या 238, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-215 घट्टिया में मतदान केन्द्रों की संख्या 279, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-216 उज्जैन-उत्तर में मतदान केन्द्रों की संख्या 257, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-217 उज्जैन-दक्षिण में मतदान केन्द्रों की संख्या 285 एवं विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-218 बडऩगर में मतदान केन्द्रों की संख्या 232 है।
इसी तरह विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-212 नागदा-खाचरौद में क्रिटिकल मतदान केन्द्रों की संख्या 34, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-213 महिदपुर में क्रिटिकल मतदान केन्द्रों की संख्या 27, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-214 तराना में क्रिटिकल मतदान केन्द्रों की संख्या 27, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-215 घट्टिया में क्रिटिकल मतदान केन्द्रों की संख्या 29, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-216 उज्जैन-उत्तर में क्रिटिकल मतदान केन्द्रों की संख्या 30, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-217 उज्जैन-दक्षिण में क्रिटिकल मतदान केन्द्रों की संख्या 27 एवं विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-218 बडऩगर में क्रिटिकल मतदान केन्द्रों की संख्या 29 है।
उल्लेखनीय है कि 4 अक्टूबर तक की स्थिति में विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-212 नागदा-खाचरौद में कुल मतदाता 221242, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-213 महिदपुर में कुल मतादाता 215184, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-214 तराना में कुल मतादाता 187469, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-215 घट्टिया में कुल मतादाता 222992, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-216 उज्जैन-उत्तर में कुल मतादाता 228031, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-217 उज्जैन-दक्षिण में कुल मतादाता 257739 एवं विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-218 बडऩगर में कुल मतादाता 204099 है।
80 वर्ष से अधिक के वृद्ध जन एवं दिव्यांग घर बैठे मतदान कर सकेंगे
चुनाव आयोग द्वारा 80 वर्ष से अधिक वृद्धजनों के लिए घर बैठे मतदान करने की सुविधा प्रदान की गई है। जिले के ऐसे सभी मतदाताओं को इसका लाभ लेने के लिए एक पत्र दिया जाएगा। जिसके भरने पर उन्हें घर बैठे मतदान करने की सुविधा दी जाएगी। इसी प्रकार 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग को भी घर बैठे मतदान करने की सुविधा प्रदान की जाएगी।
आचार संहिता के पालन के लिए यह निर्देश दिये कलेक्टर ने
- 24 घंटे के अंदर सभी विभागीय कार्यालय व वेबसाइट पर प्रदर्शित होने वाले जनप्रतिनिधियों के फोटो बैनर आदि सभी विभाग हटाकर इसकी जानकारी निर्वाचन कार्यालय को देंगे
48 घंटे के अंदर सार्वजनिक स्थान जैसे बस स्टैंड चिकित्सालय रेलवे स्टेशन सडक़ों पर लगे सभी होर्डिंग बैनर हटाकर जानकारी प्रस्तुत करेंगे - 72 घंटे के अंदर निजी भावनाओं पर लगे पोस्टर बैनर हटाने का काम शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाएगा पूरे जिले में जनप्रतिनिधियों के फोटो लगे हुए किसी भी सामान का वितरण नहीं किया जाएगा नया विकास कार्य शुरू नहीं होगा
- नवरात्रि एवं धार्मिक कार्यक्रमों मैं किसी भी प्रकार का प्रचार प्रसार होने पर कार्रवाई होगी।
- नवरात्रि-दशहरा पर्व पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों अथवा प्रत्याशी द्वारा किसी भी प्रकार का प्रचार-प्रसार किए जाने पर आयोजन के खिलाफ कार्रवाई होगी एवं उसे आयोजन का खर्च संबंधित राजनीतिक दल के खाते में जोड़ा जाएगा किसी भी आयोजन में शामिल होने के लिए किसी भी व्यक्ति आदि को रोक नहीं जा सकता।
- नए मतदाता अपने नाम मतदाता सूची में 30 अक्टूबर तक जुड़वा सकेंगे
- जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा राजनीतिक दलों पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया गया है इसके बाद भी नए मतदाता अपने नाम मतदाता सूची में नाम निर्देशन की तारीख 30 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर जुड़वा सकते हैं।