चिमनगंज मंडी थाने पर रात 2 बजे पुराने और नए दोनों कानून की धाराएं लगाकर दर्ज किया केस

उज्जैन पुलिस फाइल

उज्जैन, अग्निपथ। चिमनगंज मंडी थाने पर बीती रात पुलिस ने रास्ता रोककर मारपीट करने के मामले में एक केस दर्ज किया। घटना रात 12 बजे से पहले मतलब 30 जून को हुई लेकिन थाने पर फरियादी रात करीब 12.45 बजे पहुंचा। इस वजह से पुलिस असमंजस्य में पड़ गई।पुलिस अधिकारियों को भी समझ में नहीं आ रहा था कि पुराने कानून के तहत अपराध दर्ज करें या फिर नए कानून के तहत। अंतत: पुलिस ने भारतीय दंड विधान और भारतीय न्याय संहिता दोनों कानूनों के अंतर्गत धाराएं लगाकर केस दर्ज किया।

पुलिस ने बताया रात करीब 11 से 12 बजे के बीच इंदौर निवासी रणजीत सिंह पिता मनोहर सिंह राठौर कानीपुरा से अतिरिक्त विश्वबैंक कॉलोनी की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान दो-तीन बदमाशों ने उसका रास्ता रोककर गाली-गलौज की। शराब के नशे में बदमाशों ने उससे मारपीट कर धमकाया भी।

फरियादी रणजीत सिंह अपने साथ हुई वारदात को लेकर रात करीब 12 बजे थाने पहुंचा। अपने साथ हुई वारदात पुलिस को बताई। पुलिस अधिकारियों ने उसकी रिपोर्ट दर्ज की और एफआईआर पर समय डाला। इसके बाद जब धाराएं लगाने की बात आई तो वे गफलत में पड़ गए क्योंकि घटना 12 बजे से पहले 30 जून को घटित हुई और रिपोर्ट 1 जुलाई को दर्ज मानी जाएगी।

अंतत: पुलिस ने पुराने कानून भादवि की धारा 341, 323, 294 और नए कानून के तहत 115, 3(5), भा.न्या. संहिता भी लगाई गई।

सेवानिवृत्ति पर पुलिस अधिकारी कर्मचारियों का सम्मान

उज्जैन, अग्निपथ। पुलिस लाइन में पदस्थ एसआई श्रीराम सिंह दांगी, भैरवगढ़ थाने पर पदस्थ एसआई गुलजार सिंह वर्मा, एसपी कार्यालय पर पदस्थ एएसआई रूपसिंह राठौर, मोहम्मद हफीज , यातायात थााने पर पदस्थ एएसआई कपूरचंद वास्कले, डीआरपी लाइन में पदस्थ सत्यनारायण जोशी ने जीवन के कई साल पुलिस सेवा में बिताए। पुलिस सेवाकाल पूरा करने के बाद इनकी सेवानिवृत्ति हुई। इस अवसर पर एसपी ने स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया एवं अच्छे स्वास्थ्य और सुखद भविष्य की कामना की।

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