तीन साल पहले महाकाल थाने के नृसिंह घाट कॉलोनी में हुई थी वारदात
उज्जैन, अग्निपथ। तीन साल पहले महाकाल थाना क्षेत्र की नृसिंह घाट कॉलोनी में चाकूओं से गोदकर की गई युवक हत्या के मामले में अष्टम अपर सत्र न्यायालय ने मृतक की पत्नी और प्रेमी सहित तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एक आरोपी को सबूतों के अभाव में बरी किया गया है। डीएनए के आधार पर हुई सबूतों की पुष्टि हुई है।
प्रभारी उपसंचालक राजेंद्र खांडेगर ने बताया वारदात 23 अक्टूबर 2021 की है। मृतक दिनेश ओतारी के भाई ने महाकाल थाना पुलिस को शिकायत की थी कि उसक े भाई दिनेश की चारधाम मंदिर के पास नूतन स्कूल के पीछे किसी ने चाकू घोंपकर हत्या कर दी है। पुलिस ने धारा 302 के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू की।
प्रकरण में पैरवी करने वाले अभियोजन अधिकारी मुकेश कुन्हारे ने बताया कि डीएनए रिपोर्ट और सीडीआर के आधार पर सबूतों की पुष्टि हुई। पुलिस जांच में यह सामने आया कि मृतक दिनेश की पत्नी भावना और आरोपी निनाद के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। निनाद ने अपने दोस्त सुनील और रोहित को सुपारी देकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया।
डीएनए रिपोर्ट में मृतक के हाथ में मिले खून और बालों के डीएनए सुनील के डीएनए से मैच हुए। इसके अलावा हत्याकांड के पहले भावना, निनाद और सुनील के बीच लगातार बातचीत चल रही थी कॉल डिटेल से यह बात सामने आई। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो आरोपियों ने हत्या करना भी कबूल कर लिया था। कोर्ट में अभियोजन द्वारा पेश किए गए सबूतों के आधार पर तीन लोगों को हत्या का दोषी माना गया।
अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश विवेक कुमार चंदेल ने हत्या का दोष साबित होने पर निनाद पिता स्व.जनार्दन काले, मृतक की पत्नी भावना ओतारे निवासी नृसिंह घाट कॉलोनी और सुनील पिता नंदकिशोर शर्मा उम्र 36 साल निवासी आलमपुर-उड़ाना हाल मुकाम जयसिंहपुरा को धारा 120 बी और 302 के तहत सश्रम आजीवन कारावास की सजा और कुल 60 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।