पारिवारिक विवाद में पत्नी की गर्दन तोडक़र कर मौत के घाट उतारा था
उज्जैन, अग्निपथ। बिलोटीपुरा में एक साल पहले एक व्यक्ति ने पारिवारिक विवाद के चलते अपनी पत्नी की गर्दन तोड़ दी थी। जिससे महिला की मौत हो गई थी। कोर्ट में आरोप सिद्ध होने पर दोषी पाए गए मृतिका के पति को गैर इरादतन हत्या के आरोप में 10 साल कैद की सजा न्यायालय ने सुनाई है।
उपसंचालक अभियोजन राजेश खांडेगर ने बताया 12 फऱवरी 2024 की घटना है। देसाई नगर में रहने वाला दीपक जाटवा उम्र 35 वर्ष जीवाजीगंज थाना क्षेत्र स्थित बिलोटीपुरा में पत्नी मोना के साथ किराए का मकान लेकर रहता था। 12 फरवरी को शाम 6 बजे पति पत्नी दीपक और मोना के बीच पारिवारिक विवाद हुआ।
जिसमें दीपक ने पत्नी मोना से मारपीट की। दीपक ने पत्नी को इतनी बुरी तरह से पीटा और उसकी गर्दन तोड़ दी। पति पत्नी के बीच हुई मारपीट के शोर से उनके घर के बाहर भीड़ जमा हो गई।
इसी दौरान दीपक पत्नी को घायल अवस्था में गोद में उठाकर बाहर लेकर आया तो वह बेहोश थी। दीपक ने उसे बाहर जमीन पर लेटा दिया और भाग गया। पड़ोसियों ने उसे अस्पताल पहुंचाया जहाँ डॉक्टर ने परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और मर्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम कराया।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गर्दन की हड्डी टूटने से मोना की मौत की पुष्टि हुई। पुलिस ने धारा 304 (2) के तहत गैर इरादतन हत्या के आरोप में उसके पति दीपक को गिरफ्तार किया। कोर्ट में सभी पक्षो की दलील सुनने के बाद आरोपी दीपक के खिलाफ दोष साबित हुआ।अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश विवेक कुमार चंदेल की कोर्ट ने उसे 10 साल कैद की सजा सुनाई। इसके अलावा कोर्ट ने 5 हजार रूपए अर्थादंड से भी आरोपी को दण्डित किया है।