झारड़ा में मासूम से सामूहिक दुष्कर्म, पांचों आरोपी पहुंचे सलाखों के पीछे

उज्जैन, अग्निपथ। झारड़ा थाना क्षेत्र में 11 साल की मासूम बालिका के साथ दो नाबालिगों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस जघन्य अपराध में 17 साल के नाबालिग सहित 22 साल का युवक और 75 साल के बुजुर्ग भी बराबर के आरोपी हैं, जिन्होंने दुष्कर्म करने वाले दोनों लड़कों का सहयोग किया।

चार दिन तक खौफ के साये में रहने के बाद जब पीड़िता ने चुप्पी तोड़ी और पुलिस को शिकायत की, तो पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए सभी पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

वारदात 25 मार्च की बताई जा रही है। पुलिस जांच में जो तथ्य सामने आए हैं, वे चौंकाने वाले हैं। यहां दो नाबालिगों ने एक मासूम लड़की का न सिर्फ सामूहिक बलात्कार किया, बल्कि उसका वीडियो भी बना लिया। इस घृणित कार्य में गांव के ही एक बुजुर्ग और एक युवक ने सहयोग किया।

घटना के बाद पीड़िता इतनी भयभीत थी कि उसने चार दिनों तक किसी को कुछ नहीं बताया। शनिवार को साहस जुटाकर परिजनों के साथ झारड़ा थाना पहुंचकर उसने आपबीती सुनाई।

टीआइ आनंद भाबोर ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सामूहिक दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट, एससी-एसटी एक्ट व वीडियो बनाने के कारण आईटी एक्ट की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। टीआइ भाबोर ने बताया कि रविवार को सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से वयस्कों को जेल और नाबालिगों को बाल संप्रेक्षण गृह भेज दिया गया है। मामले की विवेचना जारी है और जल्द ही कोर्ट में चालान पेश किया जाएगा।

यह हैं आरोपी और उनकी भूमिका

  • दो नाबालिग: उम्र करीब 17 वर्ष, इन्होंने बारी-बारी से मासूम के साथ दुष्कर्म किया।

  • भंवर सिंह आंजना (75 वर्ष): आरोप है कि इस बुजुर्ग ने नाबालिग आरोपियों को दुष्कर्म करने के लिए अपने घर में जगह उपलब्ध कराई।

  • नाथू स्वरूप (57 वर्ष): इसने आरोपियों की मदद की और उन्हें अपराध के लिए उकसाया।

  • राहुल (22 वर्ष): इसने वारदात के दौरान मोबाइल से वीडियो बनाया, ताकि पीड़िता को डराया-धमकाया जा सके।

पुलिस की चेतावनी: वीडियो वायरल किया तो होगी कठोर कार्रवाई

पुलिस ने अपील की है कि महिलाओं या बच्चों के विरुद्ध होने वाले किसी भी अपराध की जानकारी तत्काल पुलिस को दें। साथ ही सख्त चेतावनी दी गई है कि इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करना या उसे देखना दंडनीय अपराध है। ऐसा करने वालों के विरुद्ध आईटी एक्ट के तहत कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।

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