आपत्ति सुने बिना जारी कर दिया सीमाकंन का आदेश; नायब तहसीलदार चला रहे है खुद के क़ानून!

जावरा। राजस्व विभाग जावरा के जिम्मेदार अधिकारी सरकार के बनाए कानूनों को धता बताकर अपनी मनमानी करने पर उतारू हैं। कुछ मामलों में तो गलत कार्रवाई पर आपत्ति लगाने पर भी नियमानुसार सुनवाई किए बगैर ही अधिकारी फैसले दे रहे हैं।

ताजा मामला ग्राम लोद का है। यहां के मामले में जावरा विकासखंड के राजस्व अधिकारियों ने भू-राजस्व संहिता के नियमों को अनदेखा कर वर्षाकाल में भी खेतों के सीमांकन का आदेश जारी किया है। मप्र भू-राजस्व संहिता की धारा 129 के अनुसार वर्षाकाल या बोवनी हो जाने के बाद जब तक खेत में फसल खड़ी हो तो सीमांकन नहीं किया जा सकता है। जिस कृषि भूमि का सीमांकन आदेश राजस्व विभाग के अधिकारी ने दिया है उस पर अभी सोयाबीन की बुवाई हो चुकी है।

पीडि़त कृषक चन्दर सिंह डोडिया ने बताया कि जिस खेत का सीमांकन आदेश हुआ है उसका फर्जी दस्तावेजों के आधार पर विक्रय हुआ है। जबकि न्यायालय नायाब तहसीलदार राजस्व कार्यालय जावरा से हम पूर्व में म.प्र. भू- राजस्व संहिता की धारा 250 का कब्जा सम्बन्धी मामला जीत चुके है। पूर्व में जब सीमांकन हुआ था तथा मौका पंचनामा बनाया गया था उसके अनुसार भी लगभग 30 वर्ष से अधिक समय से हम कृषि कार्य करते आ रहे है।

जिस कृषि भूमि का विवाद है वह पैतृक सम्पत्ति है जिससे राजस्व विभाग कुछ माफियों के इशारों पर हमें बेदखल करना चाहता है । टप्पा तहसील कार्यालय बड़ावदा और एसडीएम कार्यालय जावरा में आपत्ति दर्ज कराने के बाद भी सीमांकन आदेश देना वो भी जब वर्षाकाल और बोवनी होने के बाद मामला समझ से परे है। ऐसी स्तिथि मे यदि सीमांकन कार्य होता है और सीमांकन कार्य से नुकसान होता है तो समस्त जिम्मेदारी राजस्व विभाग की ही रहेगी।

नियमों को ताक में रखा

सीमांकन आदेश के मामले में आपत्तिकर्ता ने 28 जून को नायब तहसीलदार बड़ावदा और एसडीएम कार्यालय जावरा को लिखित आपत्ति दर्ज करवा दी थी। इसके बाद भी सुनवाई का अवसर दिये बगैर 2 जुलाई को सीमांकन का आदेश भी जारी किया है। इस मामले में राजस्व न्यायालय द्वारा जरूरत से ज्यादा जल्दबाजी की की गई है। इससे लगता है कि क्षेत्र के राजस्व अधिकारी सारे नियम कायदों को महत्व नही देते हुये अपनी सुविधा के अनुसार गलत फायदा उठाने के रास्ते निकाल रहे हे।

जवाब देने से बच रहे है जिम्मेदार

इस पूरे मामले में नियमो को ताक पर रखने वाले जिम्मेदार अधिकारी नायब तहसीलदार आनन्द जायसवाल का पक्ष जानने के लिए इस प्रतिनिधि ने फोन किया लेकिन फोन रिसीव नहीं किया गया।

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