त्रिपाठी हत्याकांड में 2 आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

प्रत्येक पर लगाया 5 लाख दस हज़ार का जुर्माना

देवास, अग्निपथ। शहर के पयोनियर स्कूल चौराहे के पास डेढ़ साल पहले हुए आदर्श उर्फ सजल त्रिपाठी नामक युवक के हत्याकांड के मामले में न्यायालय ने दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनों पर पांच-पांच लाख रुपये से ज्यादा का जुर्माना भी किया गया है।

कोर्ट ने शुक्रवार को दिये फैसले में आरोपी शुभम चौहान निवासी रानी बाग देवास तथा शैलेन्द्र उर्फ मंगल शर्मा निवासी न्यू मुखर्जी नगर देवास को हत्या के मामले में दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई है। न्यायालय द्वारा विशेष रूप से अर्थदंड की राशि दस लाख बीस हज़ार रुपए मृतक के परिजनों को प्रतिकर के रूप में प्रदान किये जाने का आदेश दिया गया।

जिला अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र सिंह भदौरिया ने बताया कि. प्रकरण के फरियादी ओमप्रकाश ऊर्फ ओमी ने रिपोर्ट लिखायी थी कि 2 सितंबर 2020 को पायोनियर स्कूल चौराहे के पास विशाल शर्मा का मयंक शर्मा एवं उसके एक अन्य दोस्त से किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा हो गया था। उक्त झगड़े को लेकर 3 सितंबर 2020 के दोपहर 2.30 बजे आदर्श उर्फ सजल त्रिपाठी जब अवी कैफे के पास पहले से मयंक शर्मा उसका भाई मंगल उर्फ शैलेन्द्र शर्मा, शुभम चौहान, शिव रघुवंशी विनीत गुप्ता मौजूद थे।

सजल ने शिव रघुवंशी से राम राम की फिर मंगल उर्फ शैलेन्द्र से भी राम-राम की किन्तु मंगल उर्फ शैलेन्द्र ने राम राम का जवाब न देकर आदर्श उर्फ सजल के साथ उक्त पांचो आरोपीगण मारपीट करने लगे।

मारपीट के दौरान शुभम चौहान और मंगल उर्फ शैलेन्द्र शर्मा ने चाकू निकालकर मृतक आदर्श उर्फ सजल पर जान से मारने की नीयत से हमला कर सीने में और पीछे तरफ कमर पर वार किया। जिससे आदर्श उर्फ सजल को गम्भीर चोट आकर खून निकलने लगा। वह जान बचाने के लिये कैफे हाउस में अन्दर घुस गया था।

उक्त घटना को देख फरियादी और उसका दोस्त हितेश वर्मा बचाने गये तो शुभम चौहान ने फरियादी को भी जान से मारने की नियत से चाकू से मारा जिससे फरियादी के बायें हाथ में तीन जगह एवं उंगलियों में गम्भीर चोटे आई। सजल को गंभीर हालात में अस्पताल लाये थे। जहाँ पर डाक्टर ने चेकअप करने के बाद आदर्श उर्फ सजल त्रिपाठी को मृत घोषित कर दिया है।

22 गवाह पेश हुए थे

उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से कुल 22 गवाह न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये। माननीय न्यायालय द्वारा 4 फरवरी 2022 को निर्णय पारित कर आरोपीगण शुभम चौहान पिता संतोष चौहान निवासी रानी बाग, देवास तथा शैलेन्द्र उफ मंगल शर्मा पिता कमल किशोर, निवासी न्यू मुखर्जी नगर, देवास को धारा 302 भादवि एवं 25 आर्म्स एकट में दोषी पाते हुये दोनों आरोपीगण को आजीवन कारावास की सजा एवं प्रत्येक पांच लाख दस हजार रूपये के जुर्माने से दंडित किया गया।

पंचम अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय द्वारा विशेष रूप से अर्थदंड की राशि हजार रूपये मृतक के परिजनों को प्रतिकर के रूप में दस लाख बीस हज़ार प्रदान किये जाने का आदेश दिया गया।

प्रकरण में शासन की ओर से अभियोजन संचालन राजेन्द्र सिंह भदौरिया, जिला लोक अभियोजन अधिकारी, आशा शाक्यवार अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी, एवं श्री उदलसिंह मौर्य, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, द्वारा किया गया। कोर्ट मोहर्रिर आरक्षक रमेश बर्डे का विशेष सहयोग रहा।

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