मध्यप्रदेश में गरबे रात 10 बजे तक

कलेक्टर को सूचना देना जरूरी; दशहरे पर 50 प्रतिशत दर्शकों के साथ होगी रामलीला

भोपाल। मध्यप्रदेश में नवरात्रि के दौरान रात 10 बजे तक ही गरबा हो सकेंगे। कलेक्टर को गरबे के संबंध में सूचना देना जरूरी होगा। दरअसल, गरबा स्थल व पंडालों में रात 10 बजे तक ही डीजे, बैंड या ढोल बजाने की अनुमति रहेगी। वहीं, दशहरे पर रामलीला का मंचन भी किया जा सकेगा, लेकिन मैदान या हॉल की कैपेसिटी से 50 प्रतिशत लोग ही शामिल हो सकेंगे।

रावण दहन से पहले चल समारोह सिर्फ प्रतीकात्मक तरीके से निकाले जा सकेंगे। रावण दहन के बड़े पैमाने पर आयोजन नहीं होंगे, क्योंकि इनमें लाखों लोग जुटते हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए बचाव के उपाय किए जाने जरूरी होंगे।
प्रदेश सरकार के फैसले के बाद बुधवार को गृह विभाग ने नवरात्रि-दशहरे को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा ने 16 बिंदुओं पर आदेश जारी किए हैं। इसमें नवरात्रि-दशहरे के साथ ही अन्य मुद्दों पर दिशा-निर्देश दिए हैं।

गाइडलाइन में निर्देश

  • रात 11 से सुबह 6 बजे तक नाइट कफ्यू जारी रहेगा। सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक और चल समारोह प्रतिबंधित रहेंगे। जिन जिलों में उप चुनाव होना है, वहां 29 सितंबर को जारी निर्देश लागू रहेंगे।
  • सिनेमाघर, जिम, फिटनेस सेंटर, योग केंद्र 50 प्रतिशत क्षमता व स्टेडियम और स्वीमिंग पूल पूरी क्षमता से खुल सकेंगे। रेस्टोरेंट और क्लब 100 प्रतिशत क्षमता से खुल सकेंगे, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी होगा।
  •  शादी में 300 और अंतिम संस्कार में 200 लोग शामिल हो सकेंगे। कॉलोनी, मोहल्ला और सोसाइटियों में आयोजन स्थल के 50त्न क्षमता तक की उपस्थिति में गरबा हो सकेगा। कलेक्टर को सूचना देना जरूरी रहेगा।
  • गरबा स्थल व पंडालों में रात 10 बजे तक डीजे, बैंड या ढोल बजाने की अनुमति रहेगी।

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