उज्जैन, अग्निपथ। स्कूल शिक्षा विभाग भोपाल द्वारा कोरोना के कहर को देखते हुए प्रदेश के सभी अशासकीय हाईस्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों को मान्यता के नवीनीकरण में निर्धारित जमीन की अनिवार्यता से वर्ष 2024 तक के लिए छूट प्रदान की गई है यह छूट वर्ष 2020 पूर्व से संचालित स्कूलों को दी जाएगी।
इस संबंध में 13 जनवरी को स्कूल शिक्षा विभाग के उप सचिव प्रमोद सिंह द्वारा एक संशोधित आदेश जारी करते हुए विभागीय आदेश दिनांक 4 जनवरी के पे रा एक में केवल 2005 के पूर्व के स्थान पर वर्ष 2020 के पूर्व पढ़ा जाए शेष आदेश यथावत रहेगा।
यहां यह उल्लेखनीय है कि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा हाई स्कूल एवं हाई सेकेंडरी स्कूलों की मान्यता नवीनीकरण के लिए नियम बनाए गए हैं जिसके तहत हाईस्कूल की मान्यता नवीनीकरण हेतु 4000 वर्ग फीट भूमि होना चाहिए जिसमें न्यूनतम 2000 वर्ग फीट निर्मित एवं 2000 वर्ग फिट खुली भूमि एवं हाई सेकेंडरी के लिए 5600 भूमि जिसमें न्यूनतम 2600वर्ग फुट निर्मित भूतल एवं 3000 वर्ग फीट खुली भूमि होना चाहिए स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 4 जनवरी को जारी आदेश में वर्ष 2005 से पूर्व संचालित ऐसे स्कूलों को जमीन की न्यूनतम क्षेत्रफल की सीमा यथावत रखते हुए बाकी भूमि के लिए वर्ष 2024 तक के लिए छूट दी गई थी
इस आदेश के बाद प्रदेश के सभी अशासकीय शाला संगठनों ने एवं स्कूल संचालकों द्वारा इसका विरोध करते हुए शिक्षा मंत्री शिक्षा सचिव आदि को ज्ञापन देकर मांग की गई थी कि कि 2005 के बाद के अधिकांश विद्यालय प्रदेश में जमीन की अनिवार्यता के कारण बंद हो जाएंगे एवं 2005 के पूर्व के सभी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वर्ष 2024 के बाद बंद हो जाएंगे शहरी क्षेत्र में वर्षों से संचालित स्कूल कोरोना के कारण आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं ऐसे में जमीन के अनिवार्यता को पूरा किया जाना किसी भी स्थिति में संभव नहीं है। इसलिए मुख्यमंत्री एवं स्कूल शिक्षा मंत्री से मिलकर सारी स्थिति से अवगत कराया गया था ।अंतत: वर्ष 2024 तक के लिए 2020 के पूर्व से संचालित सभी हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों को जमीन के अनिवार्यता से पूरी छूट दी गई है।