नरेश जीनिंग मिल की जमीन अब सरकारी

भूमाफियाओं पर कड़ा प्रहार, आगर रोड स्थित 400 करोड़ की जमीन से प्रशासन हटवाएगा शराब दुकान सहित 26 प्रतिष्ठान

उज्जैन, अग्निपथ। आगर रोड स्थित नरेश जीनिंग मिल की बेशकीमती जमीन अब सरकारी घोषित हो गई है। प्रशासन ने सोमवार को जमीन पर कब्जा ले लिया है।

कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश पर सोमवार को भूमाफियाओं पर कड़ी कार्रवाई करते हुए नरेश जिनिंग मिल की 4.934 हेक्टेयर जमीन से अतिक्रमण हटाते हुए कब्जा लिया गया। उल्लेखनीय है कि उक्त बेशकीमती जमीन का बाजार मूल्य लगभग 400 करोड़ रुपये से अधिक है। कार्रवाई में एडीएम नरेन्द्र सूर्यवंशी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमरेन्द्र सिंह, एसडीएम संजीव साहू, सीएसपी पल्लवी शुक्ल की मौजूदगी में तहसीलदार ने जमीन का कब्जा लिया और मौके पर पंचनामा बनाया गया।

कब्जे की कार्रवाई करते अधिकारी।

बीच शहर में स्थित जमीन पर भूमाफियाओं का था कब्जा

नरेश जीनिंग मिल की जिस जमीन का कब्जा प्राप्त किया गया है वह उज्जैन-आगर रोड पर शहर के बीचोबीच स्थित है और अत्यन्त ही कीमती है। जिस पर भूमाफिया वर्षों से कब्जा जमाये हुए थे। जमीन पर शीतल पेय कंपनी, देसी शराब की दुकान, पान की दुकान, आटा चक्की, टायर, इलेक्ट्रीक उपकरण की दुकान, प्रिंटिंग प्रेस, मेडिकल, नमकीन, होटल आदि की 26 व्यवसायिक दुकाने हैं, जो जबरन उक्त जमीन पर कब्जा जमाये बैठे थे, जिनको दुकानें हटाने के निर्देश दिये गये हैं।

आइल मील के लिए आवंटित थी जमीन

इस ताकायमी भूमि पर वर्तमान में कोई ऑइल मिल या जिनिंग फैक्टरी संचालित नहीं हो रही है। उक्त भूमि सर्वे नम्बर 1359/1 एवं 1359/2/3 रकबा 4.934 हेक्टेयर पर से औद्योगिक गतिविधि पूर्णत: समाप्त हो जाने से उक्त भूमि को मप्र भूराजस्व संहिता-1959 की धारा-181 के तहत ताकायमी भूमि का कारखाना पट्टा निरस्त करते हुए भूमि को शासकीय अभिलेख में दर्ज करने के निर्देश दिये गये थे। उक्त आदेश के तारतम्य में आज शासकीय भूमि का स्वामित्व अतिक्रमण हटाते हुए लिया गया।

जिले में सोमवार को प्रशासनिक अमले ने कई जगह की प्रभावी कार्रवाई

कार्रवाई 2: अवैध खनन एवं भण्डारण करने वाले पर 75 लाख का जुर्माना

अवैध रेत खनन करने वाले बडऩगर तहसील के ग्राम अमलावद बिका के दिलीप सिंह पिता मांगू सिंह एवं जालम सिंह पिता प्रहलाद सिंह पर शासकीय भूमि के सर्वे नंबर 327 से रेत का अवैध उत्खनन करने का दोषी पाये जाने पर भण्डारित खनिज की रायल्टी का 50 गुना कुल 75 लाख रूपये का अर्थदण्ड अरोपित किया गया है। निर्धारित अर्थदण्ड की राशि समय पर जमा नहीं करने पर चल, अचल संपत्ति कुर्क की जायेगी।

कार्रवाई 3 : 50 लाख के 70 वाहन राजसात

एडीएम नरेन्द्र सूर्यवंशी ने सोमवार को मध्य्रपदेश आबकारी अधिनियम के तहत 16 प्रकरणों में तथा मध्यप्रदेश गोवंश प्रतिषेध अधिनियम-2004 के तहत प्रकरणों का निराकरण करते हुए कुल 70 वाहन राजसात करने के आदेश जारी किए हैं। इन वाहनों की अनुमानित लागत 50 लाख रुपये है।

कार्रवाई 4 : चिटफंड कंपनी आरोग्य धनवर्षा की 4 संपत्ति नीलाम होगी

एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी ने चिटफंड कंपनी आरोग्य धनवर्षा डेवलपर्स एवं एलाइड लिमिटेड के संचालक रघुवीर सिंह राठौर निवासी बडऩगर के खिलाफ कार्यवाही करते हुए कुल 17 संपत्ति को कुर्क करने के अंतरिम आदेश पूर्व में पारित किये गये थे। इनमें से चार संपत्ति को नीलाम करने के आदेश सोमवार को पारित कर दिये गये हैं। इसमें संबंधित का सांई विहार स्थित 2 मंजिला भवन, पूजा परिसर स्थित दो मंजिला भवन, चिंतामन जवासिया स्थित भूमि 0.20 हैक्टैयर भूमि तथा ग्राम हरनावदा स्थित 5.27 हैक्टेयर भूमि शामिल है। कलेक्टर द्वारा उक्त संपत्ति 15 दिन में नीलाम करने के निर्देश दिये हैं।

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