उज्जैन, अग्निपथ। विधानसभा निर्वाचन के अन्तर्गत अधिसूचना जारी होने की तिथि 21 अक्टूबर से नाम वापसी की अन्तिम तिथि आज 2 नवम्बर तक जिन उम्मीदवारों ने नाम निर्देशन-पत्र जमा किये थे, उनमें से नाम वापसी के अन्तिम दिन 2 नवम्बर को 14 अभ्यर्थियों ने नाम वापस ले लिये हैं।
नागदा-खाचरौद विधानसभा क्षेत्र से आकाश पिता उमाशंकर शर्मा, विधानसभा क्षेत्र महिदपुर से मधु-दिनेश जैन बोस, अनिल आंचलिया, युनूस परवेज, श्यामसिंह चौहान, विधानसभा क्षेत्र तराना से मुकेश परमार, सुरेश बागरी एवं विधानसभा क्षेत्र उज्जैन दक्षिण से चंद्रविजय सिंह चौहान (छोटू बना) और विधानसभा क्षेत्र बडऩगर से कुलदीप बना, शांतिलाल धबाई, श्याम विश्नवानी, महेश पटेल, मोहनसिंह पलदूना एवं कैलाशचंद्र वाघेला ने अपने नाम वापस ले लिये हैं।
कानून व्यवस्था के सम्बन्ध में बैठक आज
उप जिला निर्वाचन अधिकारी एमएस कवचे द्वारा जानकारी दी गई कि विधानसभा निर्वाचन-2023 के अन्तर्गत कानून व्यवस्था एवं पुलिस बल के सम्बन्ध में बैठक शुक्रवार 3 नवम्बर को प्रात: 11 बजे प्रशासनिक संकुल भवन के तृतीय तल स्थित सभाकक्ष में आयोजित की जायेगी।
नागदा-खाचरौद, उज्जैन उत्तर और दक्षिण के लिए सहायक मतदान केन्द्रों के प्रस्ताव अनुमोदित
उज्जैन, अग्निपथ। उप जिला निर्वाचन अधिकारी एमएस कवचे ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र-212 नागदा-खाचरौद के आरओ द्वारा मतदान केन्द्र क्रमांक-114, विधानसभा क्षेत्र-216 उज्जैन उत्तर के आरओ द्वारा मतदान केन्द्र क्रमांक-37 और विधानसभा क्षेत्र-217 उज्जैन दक्षिण के आरओ द्वारा मतदान केन्द्र क्रमांक-10 के लिये सहायक मतदान केन्द्रों के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे।
प्रस्तावित सहायक मतदान केन्द्र के प्रस्ताव आयोग द्वारा अनुमोदित कर दिये गये हैं। आयोग के निर्देश अनुसार हैंडबुक फॉर आरओ एवं मेन्युअल ऑन पोलिंग स्टेशन के नवीन संस्करण में निहित निर्देशों तथा सम्बन्धित विधिक प्रावधानों के तहत आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं। इन विधानसभा क्षेत्रों के आरओ को निर्देश दिये गये हैं कि नये मतदान केन्द्रों की जानकारी सभी मान्यता प्राप्त दलों के प्रतिनिधियों और अन्य हितधारकों को दी जाये और निर्वाचन क्षेत्रों में इसका व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार किया जाये। सम्बन्धित मतदान केन्द्र के समस्त मतदाताओं को व्यक्तिगत रूप से सूचित किया जाये।
अधिक मतदान के लिए जागरुकता अभियान चलाएं
संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मनोज खत्री ने भोपाल से वीसी के माध्यम से प्रदेश के समस्त जिलों के जिला पंचायत सीईओ, उप जिला निर्वाचन अधिकारियों आदि को निर्देश दिये कि विधानसभा निर्वाचन-2023 के अन्तर्गत स्वीप प्लान की गतिविधियां निरन्तर प्रतिदिन चलती रहे।
पिछले चुनाव में जिन मतदान केन्द्रों का प्रतिशत कम हुआ था, उन मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं को जागरूक करने की आवश्यकता है। प्रत्येक मतदान केन्द्रों में मतदान प्रतिशत बढ़ाने हेतु स्वीप प्लान के अन्तर्गत निरन्तर गतिविधियां कर व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये। 80+ के मतदाताओं और दिव्यांग मतदाताओं में जागरूकता लाई जाकर मतदान केन्द्रों पर अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिये प्रेरित किया जाये, ताकि मतदान का प्रतिशत बढ़ सके।
दिव्यांग मतदाताओं के लिये मतदान केन्द्रों पर रैम्प आदि की व्यवस्था करने के निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को दिये। वीसी में निर्देश दिये कि पेड न्यूज सोशल मीडिया पर डलने वाली पोस्ट आदि पर सख्ती से निगरानी रखी जाये। वीसी में उज्जैन जिला पंचायत सीईओ मृणाल मीना, उप जिला निर्वाचन अधिकारी एमएस कवचे, स्वीप के सहायक नोडल अधिकारी एसए सिद्धिकी, संयुक्त संचालक जनसम्पर्क एवं एमसीएमसी सदस्य सचिव रश्मि देशमुख उपस्थित थे।
मतदान केन्द्रों पर दिव्यांगों के लिये आवश्यक व्यवस्थाएं करने के निर्देश
उज्जैन, अग्निपथ। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने आयुक्त नगर पालिक निगम, जिले के समस्त आरओ, जनपद पंचायत सीईओ तथा नगरीय निकायों के सीएमओ एवं नगर पंचायतों के अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि दिव्यांग मतदाताओं को सुगम मतदान करने के लिये मतदान केन्द्रों पर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाये।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने उक्त अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि जिले के ऐसे मतदान केन्द्रों का चयन किया जाये, जहां दिव्यांग व्यक्तियों को सुगमता से मतदान करने के लिये विशेष व्यवस्थाएं करने की आवश्यकता हो। मतदान केन्द्रों में स्वयंसेवा संस्थाओं तथा अन्य इच्छुक व्यक्तियों के सहयोग से मतदाताओं के लिये व्हील चेअर तथा वॉकर की सुविधा उपलब्ध कराई जाये। विगत 2018-19 के चुनाव में भी व्हील चेअर/वॉकर की व्यवस्था की गई थी। इन उपकरणों का पुन: आकलन कर सुधार कार्य अथवा नवीन उपकरणों का क्रय किया जाये। इसके लिये मतदान केन्द्रवार ग्राम पंचायत/ जनपद पंचायत/ नगरीय निकायों की कार्य योजना तैयार की जाये।
चुनाव आयोग के सामान्य निर्देशों के अध्याधीन दृष्टिबाधित दिव्यांगों को मतदान केन्द्रों तक ले जाने की व्यवस्था स्वयंसेवी व्यक्तियों के माध्यम से की जाती है। ऐसे मतदान केन्द्र जहां रैम्प नहीं है, वहां अस्थाई/स्थाई रैम्प की व्यवस्था की जाये। आयोग के निर्देश हैं कि समस्त मतदान केन्द्रों पर यथासंभव स्थाई रैम्प लगवाये जायें। ब्रेललिपि में आवश्यक मतपत्र राज्य स्तरीय ब्रेलप्रेस भोपाल से मुद्रित कराये जा सकते हैं।