प्रथम 3 माह के लिए लॉटरी के माध्यम से आवंटित होंगे रूट, रोटेशन के माध्यम से चलेेंगे ईरिक्शा
उज्जैन, अग्निपथ। उज्जैन शहर में संचालित लगभग 6000 ई-रिक्शा से शहर की सडक़ों पर यातायात का दबाव अधिक होने से यातायात अव्यवस्थित रहता है। यातायात को सुव्यवस्थित करने के लिये कलेक्टर उज्जैन नीरज कुमार सिंह एवं पुलिस अधीक्षक उज्जैन प्रदीप शर्मा के मार्गदशन में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी उज्जैन एवं उप पुलिस अधीक्षक यातायात द्वारा ई-रिक्शा को शहर में दो शिफ्टों में चलाने की कार्ययोजना बनाई गई है।
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी संतोष मालवीय ने बताया कि कार्ययोजना के अंतर्गत शहर को महाकाल जोन एवं महाकाल जोन से बाहर के अन्य मार्गों में विभाजित किया गया है। महाकाल जोन में लगभग 3000 ई-रिक्शा दो शिफ्टों में विभाजित करते हुये क्रमश 1500 ई-रिक्शा प्रथम शिफ्ट सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक तथा 1500 ई-रिक्शा द्वितीय शिफ्ट दोपहर 2 बजे से 10 बजे रात्रि तक चलेंगे।
अन्य जोन में शेष लगभग 3000 ई-रिक्शा महाकाल जोन से बाहर शहर के अन्य निर्धारित मार्गो पर चलेंगे। उक्त क्षेत्रों का विभाजन लाटरी के माध्यम से समिति सदस्य क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी उज्जैन, अनुविभागीय अधिकारी उज्जैन शहर, उपायुक्त नगर पालिका निगम उज्जैन, उप पुलिस अधीक्षक यातायात एवं ई-रिक्शा यूनियन अथवा कोई 5 ई-रिक्शा संचालको की उपस्थित में किया जाएगा।
तीन माह के लिये वैध होगा अनुमति पत्र
महाकाल जोन में प्रथम तीन माह के लिए 3000 ई-रिक्शा को लाटरी के आधार पर सूचीबद्ध किया जाकर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी द्वारा अनुमति पत्र जारी किया जाएगा। जो 3 माह के लिए वैध हागा। वैधता समाप्ति पश्चात उक्त ई-रिक्शाओ को महाकाल जोन से हटाकर महाकाल जोन के बाहर के अन्य मार्गों के लिए अनुमति जारी की जाएगी तथा जिन ई-रिक्शा को महाकाल जोन के बाहर संचालन की अनुमति थी, उन्हें महाकाल जोन अंतर्गत रोटेशन के माध्यम से 3 माह के लिए महाकाल जोन के कुल 6 मार्गो पर ई-रिक्शों का संचालन होगा।
महाकाल जोन के लिए स्टीकर एवं अनुमति पत्र भिन्न-भिन्न निर्धारित रंगो के एवं अन्य निर्धारित मार्गों का स्टीकर एवं अनुमति पत्र सफेद रंग का रहेगा। दोनो शिफ्टों के स्टीकर पर प्रथम शिफ्ट के लिये समय सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक दिन (डी) ओर द्वितीय शिफ्ट के लिये दोपहर 2 बजे से रात्रि 10 बजे तक रात (एन) लिखा जावेगा।
आवश्यक दस्तावेज पेश करने पर मिलेगी अनुमति
लॉटरी के माध्यम से मार्ग के आबंटन के पश्चात किस वाहन को कौन सा मार्ग आंबटित हुआ है, इसकी जानकारी ई-रिक्शा संचालक क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के कम्प्यूटर शाखा के हेल्प डेस्क से प्राप्त कर सकेंगे। अनुमति पत्र प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों के रूप में वाहन का फिटनेस, बीमा, ड्रायविग लायसेंस चालक का चरित्र प्रमाण पत्र एवं पंजीयन प्रमाण पत्र की छाया प्रति प्राप्त होने पर उस ई-रिक्शा के संचालन के लिए मार्ग आंबटन अनुमति जारी की जाएगी।
मार्ग आबंटन के बगैर शहर अंतर्गत ई-रिक्शा संचालन की दशा में वाहन चालक/वाहन स्वामी केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988, केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989, मध्यप्रदेश मोटरयान नियम 1994 एवं ऑटो रिक्शा विनियमन योजना 2021 एवं केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र अनुसार कार्रवाई की जाएगी।