चिटफंड कंपनी ग्लोरिया प्रापर्टी के 10 संचालकों की साढ़े तीन करोड़ रुपये की जमीन कुर्क

उज्जैन। चिटफंड कंपनियों द्वारा ठगाए लोगों को राहत देने के लिए ऐसी कंपनियों के कर्ताधर्ताओं की संपत्ति कुर्क की जा रही है। इसी तारतम्य में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी नरेन्द्र सूर्यवंशी ने ग्लोरिया प्रापर्टी इंडिया के 10 संचालकों की कुल 13.5 हेक्टेयर जमीन कुर्क करने के आदेश जारी कर दिये गये हैं।
कुर्क की जाने वाली जमीन की कीमत साढ़े तीन करोड़ रुपये अनुमानित है।

पुलिस अधीक्षक आर्थिक अपराध इकाई उज्जैन विरूद्ध संचालक ग्लोरिया प्रापर्टी इंडिया ग्राम भिंडोदाखुर्द निवासी धर्मेन्द्र पिता उमरावसिंह, संतोष पिता शिवनारायण, जालमसिंह पिता मांगीलाल, ग्राम जैतपुरा धार निवासी घनश्याम पिता रघुनाथ पंवार, ग्राम सिंगापुर नेस्ट कैलोद इन्दौर निवासी नेपालसिंह पिता प्रहलादसिंह नरूका, ग्राम बलेड़ी उज्जैन निवासी जितेन्द्र पिता शंकरलाल राठौर, महाकाल क्षेत्र उज्जैन निवासी महेश पिता राजाराम शर्मा, ग्राम सुराखेड़ी बडऩगर निवासी राजू उर्फ राधेश्याम, ग्राम बमनापाती बडऩगर निवासी जितेन्द्र पिता राधेश्याम जोशी तथा विक्रम पिता बद्रीलाल राठौर निवासी घुड़ावन बडऩगर उज्जैन के प्रकरण में मप्र निक्षेपकों का हित संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत आदेश पारित कर सभी अनावेदकों की विभिन्न ग्रामों में स्थित कुल भूमि 13.5 हेक्टेयर अनुमानित कीमत साढ़े तीन करोड़ को कुर्क करने के आदेश जारी किये हैं। जमीन अनावेदकों के स्वयं के नाम से है अथवा कुछ जमीन ग्लोरिया कंपनी के नाम से निवेशकों के पैसे से ली गई है।

आदेश में एडीएम ने तहसीलदार जिनमें तहसीलदार बडऩगर, तहसीलदार धार, तहसीलदार बड़ौद को निर्देश दिये हैं कि वे अनोवदकगणों की उक्त अचल सम्पत्ति कुर्क कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। उक्त सम्पत्ति खुर्दबुर्द न हो, इस हेतु आवश्यक व्यवस्था की जाये तथा अधिनियम की धारा-4 अनुसार कुर्क सम्पत्तियों का लेखा संधारित किया जाये। मप्र निक्षेपकों का हित अधिनियम के प्रावधान अनुसार कुर्की के अन्तकालीन आदेश को आन्यांतिक (एब्सोल्यूट) बनाने की कार्यवाही विशेष न्यायाधीश के न्यायालय में यह आदेश जारी होने के 15 दिवस में प्रस्तुत करना आवश्यक है।

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