नियामक द्वारा जारी सूची के अनुसार, गलत तरीके से पॉलिसी बेचने और सेवा में लापरवाही बरतने के कारण निम्नलिखित कंपनियों पर दंडात्मक कार्रवाई की गई है:
नियमों के उल्लंघन पर सरकार सख्त
वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ग्राहकों को गुमराह करने, बिना सहमति के पॉलिसी थमाने या क्लेम के निपटारे में देरी करने जैसी किसी भी गतिविधि को स्वीकार नहीं किया जाएगा। कंपनियों पर लगाया गया यह जुर्माना इस बात का प्रमाण है कि रेगुलेटर ग्राहकों के हितों की सुरक्षा के लिए सक्रिय है। सरकार अब 25,000 ग्राम पंचायतों को 100% बीमा कवर के दायरे में लाने की तैयारी कर रही है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी बीमा की पारदर्शिता और पहुँच सुनिश्चित की जा सके।
पीड़ित ग्राहक यहाँ कर सकते हैं शिकायत
यदि किसी ग्राहक को लगता है कि उसे गलत जानकारी देकर पॉलिसी बेची गई है या उसका क्लेम बेवजह रोका जा रहा है, तो वे सीधे इरडा के पोर्टल या सरकारी शिकायत निवारण पोर्टल (सीपीजीआरएएमएस) पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
