अग्रिम जमानत खारिज होते ही विधायक के पुत्र पर इनाम घोषित

कांग्रेस नेत्री से दुष्कर्म मामले में साढ़े तीन माह से है फरार

उज्जैन, अग्निपथ। कांग्रेस नेत्री से दुष्कर्म प्रकरण में करीब साढ़े तीन माह से फरार बडऩगर विधायक मुरली मोरवाल के पुत्र करण की मुसीबत बढ़ती जा रही है। मामले में अग्रिम जमानत खारिज होते ही इंदौर पुलिस ने शनिवार को उस पर पांच हजार रुपए इनाम घोषित किया।

बडऩगर विधायक मोरवाल के पुत्र करण के खिलाफ 2 अप्रैल को इंदौर के भंवरकुआं थाने में कांग्रेस नेत्री ने दुष्कर्म का केस दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि करण ने शादी का झांसा देकर उसे फंसाया और होटलों में बुलाकर कई बार दुष्कर्म किया। गिरफ्तारी से बचने के लिए करण ने इंदौर की जिला कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन दिया था। न्यायालय ने सुनवाई के बाद 12 जुलाई को अपील खारिज कर दी। जानकारी मिलते ही इंदौर पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी पर पांच हजार रुपए इनाम कर दिया।

पीडि़ता ने पुलिस पर सवाल उठाए

याद रहे करण को पकडऩे की मांग करते हुए पीडि़ता ने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को भी शिकायत की थी। बावजूद प्रभाव के चलते पुलिस ने करण को पकडऩे के प्रयास नहीं किया। इसी का फायदा उठाकर उसने अग्रिम जमानत के लिए अपील कर दी। वह भी खारिज होने पर उसे गिरफ्तार नहीं करने पर पीडि़ता ने आरोप लगाया कि पुलिस केस दर्ज होने के 100 दिन बाद भी करण को नहीं पकड़ पा रही है।

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