आरटीआई में जानकारी नहीं देना भारी पड़ा, अरुण जैन पर 25 हजार जुर्माना

समय पर राशि नहीं जमा की तो कटेगा वेतन

उज्जैन,अग्निपथ। सूचना के अधिकार(आरटीआई) में जानकारी नहीं देना नगर निगम के प्रभारी कार्यपालन यंत्री अरुण जैन को भारी पड़ गया। राज्य सूचना आयोग ने उन पर 25 हजार रुपए जुर्माना लगा दिया। तय समय में राशि नहीं भरने पर निगम को उनके वेतन से राशि वसूलने के आदेश दिए है।

इंदौर रोड स्थित महावीर मार्ग कॉलोनी निवासी शैलेंद्र शर्मा ने जोन क्रमाण 4 से साधारण जानकारी मांगी थी। समय पर जानकारी नहीं देने पर उन्होंने तात्कालीन लोक सूचना अधिकारी अरुण जैन के समक्ष अपील की थी। उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। मामले में अपीलीय अधिकारी द्वारा उनके विरुद्ध फैसला देने पर उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों पर आरोप लगा दिया।

मामला राज्य सूचना आयुक्त डॉ. जी कृष्णमूर्ति तक पहुंच गया। उन्होंने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरटीआई के नियमों का हवाला देते हुए हाल ही में फैसला सुनाया। आदेश दिया कि अपीलार्थी शर्मा को तय समय में जानकारी नही देने के कारण जैन 250 रुपए प्रतिदिन के मान से 2500० रुपए जुर्माना भरे। एक माह में राशि नहीं भरने पर लोक सूचना अधिकारी जैन की सेवा पुस्तिका में टीप अंकित कर राशि वेतन में से वसूले और कोषालय में जमा करे।

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