228 में चार नामांकन निरस्त, एक की मौत, अब सिर्फ 223 शेष
नागदा, अग्निपथ। नगरपालिका चुनाव को लेकर सोमवार को नामांकन फार्म की जांच के दौरान 228 में से चार फार्म दस्तावेज के अभाव में निरस्त हो गए, जबकि वार्ड नंबर 35 के एक अभ्यर्थी के सड़क हादसे में मृत्यु हो गई। अब सिर्फ 223 अभ्यर्थी शेष बचे, 22 जून को नाम वापसी के बाद स्थिति स्पष्ट होगी कि चुनाव मैदान में किस किस के बीच मुकाबला होगा।
नगरपालिका चुनाव को लेकर सोमवार को निर्वाचन कार्यालय में रिर्टनिंग आफिसर आशुतोष गोस्वामी द्वाराा प्रात साढ़े दस बजे से नामांकन फार्म की जांच प्रारंभ कर दी गई। दोपहर एक बजे तक फार्म जांच के दौरान 228 में चार अभ्यर्थी के नामांकन निरस्त कर दिए गए, जिसमें वार्ड 9 के विजय पोरवाल का नामांकन बिजली विभाग के नोड्युज के अभाव में, जबकि शेष चार अभ्यर्थियों के नामांकन जाति प्रमाण पत्र के अभाव में निरस्त कर दिए गए। आरओ कक्ष में किसी भी व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जा रहा था, वार्ड की सुनवाई के दौरान ही आपत्ति प्रस्तुत की जा सकती थी। आरओ द्वारा नामांकन फार्म की सम्पूर्ण जानकारी ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से दी जा रही थी। इस दौरान एआरओ तहसीलदार आशीष खरे, अपर तहसीलदार पुलकित जैन, नायब तहसीलदार सलोनी पटवा, लेखापाल मनोजसिंह पंवार, एसडीएम रीडर प्रवीण राजावत, अशोक वाडिय़ा, केसी पुरोहित, राकेश पंवार, ललितदास पंथी, महेंद्र अरोड़ा आदि मौजूद रहे।
खाचरौद के जाति प्रमाण पर आपत्ति
वार्ड सात की अभ्यर्थी सावित्री हरिकिशन लोहरवाड़ के आवेदन पर कांग्रेस के पूर्व पार्षद जगदीश मिमरोट जाति प्रमाण पत्र को लेकर आपत्ति दर्ज कराई, मिमरोट का आरोप था कि अभ्यर्थी राजस्थान निवासी है ओर प्रमाण पत्र खाचरौद का लगाया गया है जबकि जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए पचास वर्ष का रिकार्ड मांगा जाता है और खाचरौद के एसडीएम को नागदा निवासी का जाति प्रमाण पत्र बनाने का अधिकार नहीं है। आरओ गोस्वामी ने मिमरोट की आपत्ति का खारिज का नामांकन को स्वीकार किया।
बैंक डिफाल्ट होने पर प्रबंधक ने लगाई आपत्ति
वार्ड 9 की अभ्यर्थी बबिता रघुवंशी के नामांकन पर सेवा सहकारी संस्था की शाखा प्रबंधक सुनीता विजय वर्मा ने आपत्ति लगाई कि वर्ष 2004 में 50 हजार रुपए का लोन लिया गया है और बाद में डिफाल्ट हो गई थी यह जानकारी नामांकन फार्म में नहीं दी गई। आरओ गोस्वामी ने इसके लिए आपको कोर्ट में जाना होगा, यह अधिकार हमको नहीं है इसलिए आपत्ति को खारिज कर दिया गया।
बिजली विभाग को नोड्युज नहीं लगाया
वार्ड 10 के विजय कुमार पोरवाल ने नामांकन के विद्युत विभाग का नोड्युज नहीं लगाया, जिसके कारण आरओ ने नामांकन खारिज कर दिया। दोपहर पौने एक बजे विजय पोरवाल स्वयं आरओ गोस्वामी के समक्ष उपस्थित हुए और नोड्युज लगाने के लिए समय मांगा, आरओ ने समय अवधि निकल जाने के कारण इंकार कर दिया। आरओ कक्ष से बाहर आने के बाद पोरवाल ने मीडिया के समक्ष बयान दिया कि भाजपा के प्रति समर्पण भावना के चलते मैंने 18 जून को विद्युत विभाग को नोड्युज नहीं लगाया था।
पंचायत की मतदाता सूची में नाम दर्ज
वार्ड 14 की अभ्यर्थी सीमा कुंवर राणावत के नामांकन पर कांग्रेस के राजु गुर्जर ने आपत्ति लगाई कि अभ्यर्थी का नाम नागदा और रोहलखूर्द की मतदाता सूची में दर्ज है। आरओ गोस्वामी ने नागदा की मतदाता सूची में नाम दर्ज होने की बात को स्वीकार करते हुए आपत्ति को खारिज कर दिया।
जाति प्रमाण की नहीं दिखाई दिया
वार्ड 15 के अभ्यर्थी घनश्याम प्रजापत के नामांकन पर आपत्ति लगाई, जिसमें जाति प्रमाण पत्र का नहीं होना कारण बताया गया था, आरओर गोस्वामी ने फार्म के साथ जाति प्रमाण पत्र की उपलब्धता दशाई। इसके लिए ओमप्रकाश मौर्य की आपत्ति को खारिज कर दिया गया। मौर्य ने बताया कि सूचना पटल पर अभ्यर्थी के नामांकन पर जाति प्रमाण नहीं था।
जाति प्रमाण के अभाव में नामांकन निरस्त
वार्ड 21 की अभ्यर्थी रेखा राधेश्याम चौधरी का नामांकन जाति प्रमाण पत्र के अभाव में आरओ गोस्वामी द्वारा निरस्त कर दिया गया। इस संबंध में राजु चौधरी ने पुष्टि करते हुए बताया कि हमारे द्वारा डमी फार्म भरा गया था। वार्ड 24 के आनंद गोथरवाल का नामांकन फार्म जाति प्रमाण पत्र के अभाव में निरस्त कर दिया गया।
अपराधिक रिकार्ड छुपाने का आरोप
वार्ड 27 मोहनलाल के खिलाफ अभिभाषक लक्ष्मी रघुवंशी ने अपराधिक प्रकरणों का हवाला देते हुए आपत्ति दर्ज कराई, आरओ गोस्वामी ने स्पष्ट किया कि अपराधिक मामलों में कोर्ट द्वारा निर्धारण किया जाएगा। निर्वाचन आयोग की गाईड लाईन के अनुसार नामांकन फार्म स्वीकार किया जाता है। एआरओ तहसीलदार आशीष खरे ने आयोग का सकुर्लर अभिभाषक को पढ़कर सुनाया।
इंदौर के जाति प्रमाण पत्र पर आपत्ति
वार्ड 28 की कांग्रेस अभ्यर्थी कौशल्या रघुनाथसिंह बब्बु के नामांकन पर जाति प्रमाण पत्र को लेकर आपत्ति लगाई, जिसमें कौशल्य ठाकुर के प्रदेश के बाहर की निवासी होकर इंदौर से जाति प्रमाण बनाना बताया गया। आरओ गोस्वामी ने कहा कि जाति प्रमाण पत्र समक्ष अधिकारी द्वारा जारी किया गया है इसलिए आपत्ति खारिज की जाती है।
सड़क हादसे में अभ्यर्थी की मौत
वार्ड 35 के अभ्यर्थी करणसिंह यादव की सड़क हादसे में मृत्यु हो गई। जबकि वार्ड 36 हर्षिदा यादव का नामांकन जाति प्रमाण पत्र के अभाव में निरस्त कर दिया गया।