कांग्रेस प्रत्याशी उमंग सिंघार की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट से रोक

कांग्रेस प्रत्याशी के इस प्रचार वाहन से पुलिस ने जप्त की थी अवैध शराब

धार, अग्निपथ। जिले के गंधवानी विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी उमंग सिंघार के अनुमति प्राप्त प्रचार वाहन से बीती रात ग्राम अवल्दामना से शराब जब्त की है। इस मामले में पुलिस ने उमंग सिंघार सहित सीताराम केशरिया तथा सचिन मूलेवा के खिलाफ आबकारी अधिनियम सहित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया है। इधर इस मामले में सिंघार को जबलपुर हाईकोर्ट से राहत मिली है। इसके तहत सिंघार की गिरफ्तारी व जांच प्रक्रिया पर कोर्ट ने फिलहाल रोक लगाई है।

चुनाव आचार संहिता के चलते विशेष रूप से आयोग की मंशानुसार गठित दलों द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत बीती रात को मनावर विधानसभा के ग्राम अवल्दामान की चौपाटी पर पुलिस ने एक वाहन को रोका। जो उमंग सिंघार के लिए अनुमति प्राप्त प्रचार वाहन था। इसकी जांच की गई तो उसमें अवैध रूप से शराब भरी हुई थी। पुलिस ने इस मामले में वाहन क्रमांक जीजी 18 एम 1920 को जब्त कर लिया है। साथ ही अवैध रूप से रखी गई शराब को भी जब्त कर लिया है।

इस मामले में पुलिस ने सिंघार सहित सीताराम और सचिन के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। सिंघार के अभिभाषक विभोर खंडेलवाल ने बताया कि यह एक षड्यंत्र है। हमने जबलपुर हाईकोट में एक आवेदन प्रस्तुत किया था। जिस पर कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से राहत दी है। इसके तहत इस मामले में पुलिस आगे जांच नहीं कर सकेगी। साथ ही इस मामले में सिंघार की गिरफ्तारी भी नहीं की जा सकती है। अगली सुनवाई अब 21 नवंबर को होगी।

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