नगर निगम कर्मचारी गृह निर्माण संस्था की जमीन बेचने के मामले में जाँच के आदेश

उज्जैन, अग्निपथ। सहकारिता विभाग के संयुक्त आयुक्त ने नगर निगम कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित की उंडासा रोड स्थित जमीन दूसरी संस्था को बेचने के मामले में जाँच के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने उपायुक्त सहकारिता को इस पूरे प्रकरण की सूक्ष्मता से जाँच करने के निर्देश दिए हैं।

शिकायतकर्ता हेमंतकुमार दिल्लीवाल ने बताया कि नगर निगम कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था का गठन वर्ष 1980 में हुआ था। इसके बाद रणकेश्वर महादेव एमआर 10 पर वर्ष 1985 में 54 बीघा और इसके करीब 7-8 साल बाद उंडासा रोड पर सेंटपॉल स्कूल के आगे (पांड्याखेड़ी बी सेक्टर) में 26 बीघा जमीन खरीदी गई थी।

सदस्यों को देने के बजाय कॉलोनाइजर को दे दी जमीन

संस्था के कर्ताधर्ताओं ने इस 26 बीघा जमीन में 175 प्लॉट काटे थे। आरोप है कि संस्था के कर्ताधर्ताओं ने यह जमीन संस्था सदस्यों को देने के बजाय कॉलोनाइजर को दे दी और उस पर श्रीकृष्ण ड्रीम नाम से कॉलोनी विकसित की गई। इस पूरे मामले की शिकायत समिति सदस्य हेमंत कुमार दिल्लीवाल ने रजिस्ट्रार, कलेक्टर और ईओडब्ल्यू में भी की थी। पूर्व में हुई जाँच में मामला मिलीभगत का निकला और रफा-दफा हो गया।

हेमंत कुमार ने बताया कि इस मामले में वे ईओडब्ल्यू की खात्मे रिपोर्ट के खिलाफ कोर्ट गए और अब मामला अपर सत्र न्यायालय में विचाराधीन है। दूसरी पार्टी के नंदू शर्मा भी इस मामले को लेकर हाईकोर्ट जा चुके हैं। हेमंत कुमार का कहना है कि नियमानुसार एक सोसाइटी दूसरी सोसाइटी को जमीन तब तक नहीं बेच सकती, जब तक कि आयुक्त पंजीयक भोपाल की एनओसी न हो। इसके बावजूद यहाँ जमीनों के सौदे हो गए हैं, जिस कारण अब विवादास्पद स्थिति बन रही है। इसी मामले में न्यायालय के आदेश पर संयुक्त आयुक्त ने उपायुक्त सहकारिता को जाँच के आदेश दिए हैं।

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