झाबुआ। जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र के लिए 16 अप्रैल की शाम 6 बजे से 26 अप्रैल की प्रात: 6 बजे तक कोरोना कफ्र्यू लगाया गया है। कोरोना कफ्र्यू के दौरान सम्पूर्ण बाजार बन्द रहेंगे एवं अतिआवश्यक कार्यों को छोडकर आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेंगे।
जिला दण्डाधिकारी सोमेश मिश्रा ने राज्य शासन गृह विभाग के निर्देशों के परिपालन में कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के उद्देश्य से इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। जिला आपदा प्रबंधन की बैठक में प्राप्त सुझाव एवं निर्णय के अनुक्रम में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 एवं मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा-71 (1), 71 (2) के परिपेक्ष में स्वास्थ्य हित में मानव जीवन की सुरक्षा एवं लोक शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जारी आदेश के मुताबिक जिले में सभी शासकीय एवं निजी कार्यालय, बैंक, कियोस्क सेंटर इत्यादि में प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अधिकारी की उपस्थिति शतप्रतिशत तथा तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की उपस्थिति शासन निर्देशानुसार 25 प्रतिशत रोटेशन के अनुसार होगी।
इ्न्हें रहेगी छूट
- केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय निकाय के अधिकारी कर्मचारी का आवागमन।
- इलेक्ट्रीशियन प्लम्बर, कारपेंटर आदि के द्वारा सेवा प्रदाय के लिए आवागमन।
- कृषि संबंधी सेवाएं (जैसे कृषि उपकर मण्डी, उपार्जन केन्द्र, खाद, बीज, कीटनाशक दवाएं
- कस्टम हायरिंग सेंटर्स, कृषि यंत्र की दुकाने आदि)
- परीक्षा केन्द्र आने एवं जाने वाले प्रशिक्षार्थी तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी, अधिकारीगण।
- अस्पताल, नर्सिंग होम और टीकाकरण हेतु आवागमन कर रहे नागरिक, कर्मी।
- राज्य शासन द्वारा फसलों के उपार्जन कार्य से जुडे कर्मी तथा उपार्जन स्थल आवागमन कर रहे किसान बंधु।
- बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट से आने-जाने वाले नागरिक।
- अखबार वितरण एवं अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारगण
- होटल (केवल इन रूम डयनिंग व्यवस्था के साथ)।
शादी में सिर्फ 50 लोग हो सकेंगे शामिल
कोरोना कर्फ्यू के दौरान विवाह कार्यक्रम के आयोजन वर-वधू के दोनों पक्षों की कुल 50 सदस्यों की संख्या में आयोजित हो सकेंगे, जिस हेतु केवल विवाह समारोह की लिखित सूचना अनुविभागीय दण्डाधिकारी को देना अनिवार्य होगा। संबंधित को संस्था का जारी किया आई कार्ड, पंजीपत्र रखना अनिवार्य होगा।