धार, अग्निपथ। जिले के ग्राम बडिया, बामनबर्डी, ईस्ट आफ डाबरी, खारी टकारी में खनिज निकालने के लिये ग्रामीणजनों की जमीन छीनने के संबंध में सोशल मीडिया पर मैसेज वायरल हो रहा है। इसको लेकर ग्रामीणों में भ्रम की स्थिति व चिंता बनी हुई है। इसके चलते जिला खनिज विभाग ने भ्रम को दूर किया है।
जिला खनिज अधिकारी ने बताया कि बगैर भूमि स्वामियों की सहमति से खनन के लिए अनुमति नहीं दी जा सकती है। सत्यता यह है कि खनिजों की पहचान किये जाने के उपरान्त म.प्र. खनिज साधन विभाग भोपाल अंतर्गत केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अधिनियम नियम अन्तर्गत खनिज क्षेत्रों के आवंटन एवं नीलामी की कार्यवाही संपादित की जाती है।
उन्होंने बताया कि म.प्र. शासन द्वारा 11 वे चरण की नीलामी हेतु 14 जुलाई 2023 को एनआईटी जारी की गयी थी। नीलामी में मुख्य खनिज के 51 ब्लाक सम्मिलित थे, नीलामी की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। उक्त चरण में धार जिले के 4 चूना पत्थर बडिया ब्लाक रूरु हेतु एवं बामनबर्डी ब्लाक, ईस्ट आफ डाबरी ब्लाक खारी टकारी ब्लाक कम्पोसिट लायसंस हेतु प्रस्तावित थे।
खनिज चूना पत्थर की नीलामी की निर्धारित प्रक्रिया में सफल बोलीदार को नीलामी नियम 2015 अनुसार निविदा प्राप्त करने वाला तब तक क्षेत्र में कार्य नहीं कर सकता जब तक कि उसे समस्त वैधानिक अनुमतियां प्राप्त नहीं हो जाती है। वैधानिक अनुमतियों में ग्राम सभा एवं भूमि स्वामी की सहमति लिया जाना अनिवार्य है। नियमों में शासन द्वारा भूमि अधिग्रहण किये जाने के प्रावधान नहीं है।
जिला अनुसूचित क्षेत्र होने से म.प्र. पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) नियम 2022 के प्रावधान अनुसार गठित ग्रामसभा से सहमति प्राप्त करना अनिवार्य है। अत: जिला धार के ग्राम बडिया, बामनबर्डी, ईस्ट आफ डाबरी, खारी टकारी में खनिज निकालने के लिये ग्रामीणजनों की जमीन छीनने के संबंध में वायरल मैसेज असत्य एवं भ्रमक है। म.प्र. शासन के नीलामी नियम 2015 अनुसार किसी भी खनिज हेतु किसान-व्यक्ति की निजी भूमि का अधिग्रहण नहीं किये जाने का प्रावधान है।